झारखंड सरकार | Government of Jharkhand
श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री
डॉ. इरफ़ान अंसारी माननीय मंत्री
हेल्पलाइन 1800-3455-027

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

SEHIS — झारखंड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सामान्य प्रश्न

पात्रता एवं नामांकन
इस योजना के अंतर्गत कौन कवर होता है?
यह योजना आपको और आपके परिवार को "फैमिली फ्लोटर" आधार पर कवर करती है। आपके परिवार में शामिल हैं:
• स्वयं (कर्मचारी, पेंशनभोगी या पंजीकृत अधिवक्ता)।
• आपका जीवनसाथी।
• बच्चे: पुत्र (कानूनी रूप से गोद लिए गए सहित) 25 वर्ष की आयु तक (बेरोजगार होना आवश्यक); पुत्री (अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता) किसी भी आयु की।
• आश्रित: नाबालिग भाई, अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता।
• दिव्यांग आश्रितों को आजीवन कवर किया जाता है। (नोट: महिला कर्मचारियों के लिए केवल एक पक्ष के माता-पिता—या तो उनके स्वयं के माता-पिता या उनके सास-ससुर—को आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है।)
यदि मैं और मेरे जीवनसाथी दोनों राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो क्या होगा?
आप एक-दूसरे को आश्रित के रूप में नहीं दिखा सकते। आपके बच्चे आप दोनों में से केवल किसी एक के आश्रित माने जाएंगे। आप दोनों को प्रधान पॉलिसीधारक के रूप में अलग-अलग कवरेज प्राप्त होगी। उदाहरण परिदृश्य:
1. पति: A
2. पत्नी: B
3. रोजगार स्थिति: A एवं B दोनों राज्य सरकार के कर्मचारी हैं।
4. आश्रित बच्चे: C एवं D
5. आश्रित कवरेज: C एवं D दोनों माता-पिता के एक साथ आश्रित नहीं हो सकते। उन्हें A या B में से किसी एक के अंतर्गत नामांकित किया जाएगा।
6. पति और पत्नी एक-दूसरे को आश्रित के रूप में नहीं दिखा सकते।
मैं नया कर्मचारी हूँ जिसने अभी-अभी सरकारी सेवा जॉइन की है। मेरी कवरेज कब शुरू होगी?
आपकी कवरेज सेवा जॉइन करने के पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। आपको प्रीमियम भुगतान या फिजिकल कार्ड प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा आपका डेटा बीमा कंपनी के साथ साझा किए जाने के 48 घंटे के भीतर ई-हेल्थ कार्ड डाउनलोड हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिजिकल कार्ड हेतु – जिला समन्वयक कार्यालय से उपलब्ध। वर्चुअल कार्ड हेतु – SEHIS पोर्टल के Employee Corner में उपलब्ध।
यदि मैं पॉलिसी वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हो जाऊँ तो क्या होगा?
यदि आप वर्ष के बीच में सेवानिवृत्त होते हैं, तो आप और आपका परिवार वर्तमान पॉलिसी वर्ष की समाप्ति तक योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से कवर रहेंगे। आपके लाभों में कोई बाधा नहीं होगी।
मेरी मृत्यु की स्थिति में मेरे परिवार की कवरेज का क्या होगा?
प्रधान पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में आपके पंजीकृत आश्रित वर्तमान पॉलिसी वर्ष की समाप्ति तक पूर्ण बीमा कवरेज और लाभ प्राप्त करते रहेंगे।
कवरेज एवं लाभ
मेरे परिवार को कुल कितनी चिकित्सा कवरेज मिलती है?
आपके परिवार को प्रति वर्ष फैमिली फ्लोटर आधार पर निम्नलिखित कवरेज मिलती है:
• गैर-गंभीर बीमारियाँ (सामान्य भर्ती, सर्जरी): प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक।
• सूचीबद्ध गंभीर बीमारियाँ (कैंसर, प्रमुख अंग प्रत्यारोपण आदि): प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक।
• कुल बीमित राशि (SI): ₹10 लाख।
यदि मेरे उपचार का खर्च कवरेज सीमा (₹5 लाख/₹10 लाख) से अधिक हो जाए तो क्या होगा?
योजना आपको सुरक्षा प्रदान करती है। इन सीमाओं से अधिक खर्च होने पर झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी (JSAS) विशेष कोष (Corpus Fund) से अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।
क्या पूर्व-विद्यमान बीमारियाँ कवर हैं?
हाँ, मातृत्व कवर है। कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है। सामान्य प्रसव और सिजेरियन दोनों कवर हैं। कवरेज राशि शहर की श्रेणी और अस्पताल के प्रकार पर निर्भर करती है।
क्या मातृत्व कवर है? क्या प्रतीक्षा अवधि है?
हाँ, मातृत्व कवर है। कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है। सामान्य प्रसव और सिजेरियन दोनों कवर हैं। कवरेज राशि शहर की श्रेणी और अस्पताल के प्रकार पर निर्भर करती है।
क्या प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर खर्च कवर हैं?
प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर खर्च IPD (अस्पताल में भर्ती) आधार पर कवर हैं। दिनों की संख्या निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नहीं है।
क्या नवजात शिशु पहले दिन से कवर है?
हाँ, नवजात शिशु जन्म के पहले दिन से कवर है।
किस प्रकार के उपचार कवर हैं?
योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपचार कवर हैं:
• अस्पताल में भर्ती और सर्जरी।
• डे-केयर सर्जरी (जैसे मोतियाबिंद, डायलिसिस)।
• आयुष उपचार (आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि) – भर्ती आधार पर।
• भर्ती से 15 दिन पूर्व का खर्च और डिस्चार्ज के 30 दिन बाद तक का खर्च।
• अंग प्रत्यारोपण (प्राप्तकर्ता हेतु, बीमाकर्ता की देयता तक)।
हेल्थ कार्ड का उपयोग और उपचार प्राप्त करने की प्रक्रिया
मेरे पास ई-हेल्थ कार्ड है। मैं कैशलेस उपचार कैसे प्राप्त करूँ?
आप योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं:
1. नियोजित उपचार: अस्पताल के हेल्प डेस्क पर जाएँ, ई-हेल्थ कार्ड दिखाएँ, और वे बीमा कंपनी से प्री-अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
2. आपातकालीन स्थिति: सीधे अस्पताल जाएँ और 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना दें।
मैं कैशलेस उपचार कहाँ प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?
1. भारत भर के सभी सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में CGHS दरों पर।
2. भारत भर के सभी सरकारी अस्पतालों (केंद्र/राज्य) में वास्तविक खर्च के आधार पर।
3. JSAS द्वारा सूचीबद्ध उच्च-स्तरीय निजी अस्पतालों में। अस्पताल सूची देखने हेतु लिंक: https://sehis.jharkhand.gov.in/home/hospital-details
यदि मैं गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में जाऊँ तो क्या होगा?
24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन आपका प्रमुख संपर्क बिंदु है। आप निम्नलिखित के लिए कॉल कर सकते हैं:
• निकटतम सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पताल की जानकारी प्राप्त करने हेतु।
• आपातकालीन भर्ती की सूचना देने हेतु।
• अपने क्लेम या प्रतिपूर्ति की स्थिति जानने हेतु।
• शिकायत दर्ज करने या योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने हेतु।
दावा (क्लेम) प्रक्रिया
कैशलेस क्लेम की प्रक्रिया क्या है?
1. आप अस्पताल के हेल्प डेस्क पर अपना हेल्थ कार्ड दिखाते हैं।
2. अस्पताल ऑनलाइन अनुमोदन (प्री-ऑथराइजेशन) के लिए अनुरोध भेजता है।
3. बीमा कंपनी आपकी पात्रता और उपचार योजना का सत्यापन करती है।
4. स्वीकृति के बाद आप अस्पताल में बिना भुगतान किए उपचार प्राप्त कर सकते हैं। बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को भुगतान करती है।
प्रतिपूर्ति (Reimbursement) क्लेम की प्रक्रिया क्या है?
1. आप गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार का बिल स्वयं भुगतान करते हैं।
2. सभी मूल दस्तावेज एकत्र करें: डिस्चार्ज सारांश, बिल, पर्चे, जाँच रिपोर्ट आदि।
3. इन दस्तावेजों को बीमा कंपनी के जिला कार्यालय या अपने जिला समन्वयक को जमा करें। सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में एक समर्पित हेल्पडेस्क कियोस्क स्थापित किया जाएगा, जहाँ जिला समन्वयक का नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित रहेगा।
4. बीमा कंपनी आपके क्लेम की प्रक्रिया करेगी और स्वीकृति के बाद राशि सीधे आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर देगी। इसके लिए लक्षित प्रक्रिया समय 15 दिन है।
यदि आपातकाल में भर्ती के समय प्राइवेट वार्ड उपलब्ध न हो तो क्या होगा?
सामान्यतः योजना पात्र सेमी-प्राइवेट वार्ड दर के अनुसार खर्च कवर करती है। आपको अंतर राशि का भुगतान नहीं करना होगा। यदि सेमी-प्राइवेट वार्ड उपलब्ध न हो और आपातकालीन परिस्थिति में आपको उच्च श्रेणी के वार्ड (जैसे प्राइवेट रूम) में भर्ती किया जाता है, तो क्लेम CGHS मानकों के अनुसार उच्च वार्ड श्रेणी के तहत स्वीकृत किया जाएगा।
क्या प्री- एवं पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन खर्च कवर हैं?
हाँ, अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन पूर्व (प्री-हॉस्पिटलाइजेशन) तथा डिस्चार्ज होने के 30 दिन बाद (पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन) तक के वे खर्च, जो आपके उपचार से सीधे संबंधित हों और मुख्य हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम के रूप में विधिवत स्वीकृत हों, योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। प्री-हॉस्पिटलाइजेशन का अर्थ है अस्पताल में भर्ती होने से पहले उपचार से संबंधित चिकित्सा खर्च। पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन का अर्थ है अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसी उपचार से संबंधित चिकित्सा खर्च।
सहायता एवं शिकायत निवारण
यदि मुझे कोई समस्या या प्रश्न हो तो मैं किससे संपर्क करूँ?
आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं:
1. 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन: त्वरित सहायता और प्रश्नों के लिए। टोल-फ्री नंबर 📞: 18003455027
2. जिला समन्वयक: प्रत्येक जिले के लिए बीमा कंपनी का एक समन्वयक नियुक्त है, जो दस्तावेज़ और जानकारी में सहायता कर सकता है। (जिला समन्वयक का विवरण लिखें)
3. शिकायत निवारण प्रणाली: एक औपचारिक प्रणाली उपलब्ध है। आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपको एक ट्रैकिंग नंबर प्रदान किया जाएगा। यदि जिला स्तर पर समाधान नहीं होता है, तो मामला राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। (शिकायत कहाँ दर्ज करें – विवरण जोड़ा जाना है)
यदि मेरे ई-हेल्थ कार्ड में त्रुटि हो तो क्या करें?
यदि आपके ई-हेल्थ कार्ड में कोई त्रुटि हो, जैसे नाम की वर्तनी, लिंग सुधार, आयु सुधार आदि, तो आपको SEHIS पोर्टल पर सुधार हेतु विधिवत आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद आवश्यक संशोधन बीमा कंपनी द्वारा कर दिया जाएगा। (कहाँ पंजीकरण करें) कृपया विवरण प्रदान करें: जोड़ा जाना है। SEHIS पोर्टल लिंक: https://sehis.jharkhand.gov.in/home/hospital-details